रांची। एचइसी के पूर्व सीएमडी समेत चार पर सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की है। सीबीआइ दिल्ली के एंटी करप्शन वन टीम ने आइपीसी की धारा 120-बी आर/डब्ल्यू 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी) के तहत एफआइआर दर्ज की है। इन पर रशियन कंपनी से मिल कर करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें एचइसी के पूर्व सीएमडी अभिजीत घोष, पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और शाखा प्रबंधक एचइसी दिल्ली के नवीन कुमार सिंह और एचइसी के बिजनेस डेवलपमेंट के तत्कालीन प्रमुख अश्विनी कुमार दास शामिल हैं। इसके अलावा अज्ञात लोकसेवकों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की है।
सीबीआइ ने पीइ दर्ज कर शुरू की थी जांच
रशियन कंपनी के साथ मिलीभगत कर आपराधिक साजिश रचने के मामले में सीबीआइ ने पीइ दर्ज कर 6 अप्रैल 2023 को अपनी जांच शुरू की थी। जांच में यह बात सामने आयी कि 2015-19 के बीच एचइसी अधिकारी और अन्य ने रूस की संयुक्त स्टॉक कंपनी मेसर्स सीएनआइआइटीएमएएसएच के साथ मिल कर आपराधिक साजिश रची। इससे 30 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। सीबीआइ जांच में यह भी बात सामने आयी कि भारत सरकार ने इंडियन पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करते हुए अधिसूचना संख्या 7/6/2011-एचइ एंड एमटी प्रकाशित की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को पूरे विश्व में कंपटीशन युक्त बना कर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था।