-400 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा
-अविलंब गिरफ्तारी और सजा दिलाने से होगी समय की बचत
रांची। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपराध पर नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी, उन्हें सजा दिलाने और व्यापक न्यायहित में समय की बचत के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपराधों की जांच करने वाली पुलिस टीमों को वायुयान यात्रा की अनुमति दी जाये। इस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस सुविधा का उपभोग तभी किया जाये, जब यात्रा का गंतव्य स्थान सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर से अधिक हो, बशर्ते हवाई यात्रा से पूर्व विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान संचिव या सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्या था गृह विभाग का प्रस्ताव
राज्य में विभिन्न अपराध की घटनाओं में दर्ज किये गये मामलों की संख्या के साथ-साथ साइबर क्राइम के मामले में भारी वृद्धि हुई है। देश के विभिन्न स्थानों से अपराधी सिमकार्ड यूजर्स, बैंक एकाउंट होल्डर और आइपी एड्रेस के बारे में पताकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। साइबर अपराधी डिजिटल डाटा को आसानी से हेरफेर कर सकते हैं या फिर मिटा सकते हैं। अपराधियों को दूरदराज और भीड़भाड़ वाली जगहों से ट्रांजिट रिमांड पर लाना असुरक्षित और जोखिम भरा है। लंबी यात्रा में अतिरिक्त पुलिस बल और अधिक खर्च की संभावना रहती है। देश के अन्य हिस्सों में अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने पर स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा अनिच्छा से अक्सर 24-48 घंटे से अधिक अवधि का ट्रांजिट रिमांड दिया जाता है, जिससे गिरफ्तार अभियुक्त को वापस लाना मुश्किल होता है।

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