रांची। हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में बुधवार को ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को यह बताया कि किस नियम के तहत रिटायर्ड अधिकारियों को विभाग सेवा में लिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब भी दाखिल किया गया।

इसके बाद अदालत ने अगली पेशी में ऊर्जा सचिव को सशरीर पेशी से मुक्त करते हुए याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई।
राजेश कुमार सिंह ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। राजेश कुमार ने जनहित याचिका में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति की मांग की है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version