रांची। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दीवाकर पांडेय की कोर्ट ने एमसीसी के एरिया कमांडर नकुल यादव और दिलीप चंद्रवंशी को सात साल की सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को सात माह का अतिरिक्त कारावास होगा। नकुल यादव के खिलाफ रांची जिला के खलारी थाना में वर्ष 2002 में कांड संख्या 42 दर्ज किया गया था। इस केस का ट्रायल पीओटी के तहत चला। इस केस में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही करवायी गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएन शमी ने पक्ष रखा और बहस की।
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