अररिया। फारबिसगंज में मोहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुए झड़प और पथराव मामले में थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के बयान पर 19 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मोहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान हुए झड़प और पथराव की घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे।झड़प अली टोला और पोखर बस्ती के अखाड़ों के बीच हुई थी। इसके कारण मौके पर अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

घटना के संबंध में फारबिसगंज थाना में थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में बताया गया है कि वे जिला संयुक्तादेश संख्या 1517/सी दिनांक 04.07.25 के आलोक में मोहर्रम ड्यूटी पर तैनात थे। उनके साथ थाना की पुलिस अधिकारी कुमारी बविता, राजनंदनी सिन्हा, काजल कुमारी, उपेंद्र शर्मा, प्रभा कुमारी एवं अमित राज भी उपस्थित थे।दस आना कचहरी में जैसे ही ताजिया जुलूस पोखर बस्ती एवं अली टोला की ओर से पहुंचा, उसी समय ताजिया रखने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। धीरे-धीरे यह विवाद हाथापाई और पथराव में बदल गया।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 19 उपद्रवियों की पहचान का दावा किया गया है। इनमें पोखर बस्ती वार्ड संख्या-15 के मो. शमशाद, मो. दिलशाद, मो.अफरोज, मो.मासूम, मो.रशीद, मो. मोनू, मो. छोटू, मो. अहद तथा अली टोला वार्ड संख्या-20 व 22 के मो. पोशन, मो. हारूण, मो. अब्बास, मो. सोहेल, मो. मुन्ना, मो. चुन्ना, मो. सद्दाम, मो. एहसान, छोटू अंसारी, मो. सरफराज व रूशत शामिल हैं। इनके अतिरिक्त 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।सभी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2)/126(2)/115(2)/125/132/352/351(2)/3(5) के अंतर्गत सरकारी कार्य में बाधा डालना, जानलेवा हमला करना, सार्वजनिक स्थल पर पथराव करना, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देना आदि आरोप लगाए गए हैं।

मामले पर एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि दो गुटों के बीच रोड़ेबाजी व पथराव की घटना में उपद्रवियों की शिनाख्त सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार पर की गई है।जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।

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