सरकार ने जीएसटी रिटर्न पर एक अहम फैसला लेते हुए इसको दाखिल करने की डेट 25 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले जीएसटी आर-3बी दाखिल करने की तिथि एक जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, जिसमें माल की आवाजाही और उधार/भुगतान के आंकड़े दाखिल करना है। इससे पहले जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि से एक दिन पहले तकनीकी गड़बड़ियों के कारण काम करना बंद कर दिया था।

वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक, ‘अंतिम समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों को कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चूंकि यह जीएसटी के तहत दाखिल किया जाने वाला पहला रिटर्न है, इसलिए करदाताओं और कर पेशेवरों ने रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ और वक्त मुहैया कराने की मांग की है। वहीं बाढ़ से पीड़ित राज्यों ने भी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। जम्मू और कश्मीर ने समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वहां जीएसटी देर से लागू हुआ।

बयान में कहा गया कि इन मुद्दों को देखते हुए जीएसटी कार्यान्वयन समिति (इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं) ने जुलाई की फाइलिंग की अंतिम तिथि को उन करदाताओं के लिए जो इस महीने ट्रांस 1 में ट्रांजिशन क्रेडिट (ट्रांजिसन क्रेडिट) का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, 25 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं जो करदाता इस महीने ट्रांस 1 का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि देश भर के व्यापारियों को शनिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ऐसा तब हुआ जब गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) फाइल करने वाली वेबसाइट ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया

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