पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का किया है। बुधवार को जांच एजेंसी ने उन्हें उनके आवास से अरेस्ट किया था। कोर्ट में उनके वकीलों ने उन्हें जमानत देने की मांग करते हुए तमाम दलीलें दीं, लेकिन जज अजय कुमार की अदालत ने सभी को खारिज करते हुए उन्हें रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। चिदंबरम के मामले पर शाम को करीब 5 बजे तक सुनवाई और फिर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में हर दिन 30 मिनट तक वकीलों और परिजनों को चिदंबरम से मिलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि रिमांड के दौरान आरोपी की निजी गरिमा का हनन न हो।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version