महाराष्ट्र स्थित ठाणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार 28 तब्लीगी जमात के सदस्यों को रिहा करने के आदेश दिए। रिहा होने वालों में 21 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनके खिलाफ मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तब्लीगी जमात के कार्यक्रम के बाद मामले दर्ज किए गए थे।

विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ कोरोना महामारी के बाद जारी किए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था। पिछले सप्ताह बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने दिल्ली के कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र आने वाले 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज ऐसे ही मामलों को निरस्त कर दिया था।
मजिस्ट्रेट आरएच झा ने मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि तब्लीगी जमात के 28 सदस्य उनके खिलाफ दर्ज मामलों से मुक्त होने के हकदार हैं। बचाव पक्ष के वकील इस्माइल शेख ने कहा कि आरोपियों में 13 बांग्लादेशी, आठ मलेशियाई, चार भारतीय और मुंब्रा में विदेशी नागरिकों के रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले चार लोग शामिल हैं।

 

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