हजारीबाग। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी कोर्ट मरियम हेंब्रम की अदालत ने रामगढ़ विधायक ममता देवी को गोला कांड संख्या 64/2016 में तीन महीने की सजा सुनायी है। अदालत ने ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जयसवाल और बालेश्वर भगत को भादवि की 147 और 427 में तीन माह और धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनायी है। बताते चलें कि 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये और कंपनी के कार्य में बाधा डाला। इसे लेकर कंपनी के सुपरवाइजर धीरेंद्र कुमार प्रमाणिक के लिखित बयान पर गोला थाना में मामला दर्ज किया गया था।