रांची। झारखंड सरकार अब सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुरस्कृत करेगी। उसे 5000 रुपये मिलेगा। यह योजना तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू कर दिया गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के आलोक में मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना में घायलों को सहायता करने वाले और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना को राज्य में लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को परिवहन विभाग 5000 नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त झारखंड सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया है।
पत्र में योजना के सुलभ संचालन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिसके तहत एक राज्य स्तरीय अनुश्रवन समिति तथा जिला में जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठन किया जाना है। राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग से कोई एक अध्यक्ष होंगे। प्रबंध निदेशक, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग से एक सदस्य, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सदस्य, परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। वहीं जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठित में उपायुक्त अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य। चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य, जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला पुलिस थाना व अस्पताल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्ताव की समीक्षा तथा अनुमोदन करेगी। इसके बाद परिवहन आयुक्त को नियम के अनुसार भुगतान हेतु अग्रसारित किया जायेगा।