दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ‘दुर्भावनापूर्ण इरादे’ रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी और उनकी बेटी जोइश इरानी गोवा के रेस्तरां की न तो मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी फूड एंड वेबरेज के लिए आवेदन किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा को जमकर फटकार लगाई।
गौरतलब है कि इन नेताओं ने स्मृति इरानी की बेटी जोइश इरानी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस के तीन नेताओं के बयान बदनाम करने वाली प्रकृति के
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादा रखे हुए प्रतीत होते हैं। गोवा सरकार से जारी कारण बताओ नोटिस इरानी और उसके परिवार के सदस्यों को संबोधित नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के तीन नेताओं के बयान बदनाम करने वाली प्रकृति के और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए गए फर्जी प्रतीत होते हैं, जिनका मकसद जानबूझ कर इरानी को ह्यव्यापक सार्वजनिक उपहासह्ण का पात्र बनाना और बीजेपी नेता और उनकी बेटी के नैतिक चरित्र व सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना था।

रमेश, खेड़ा ने व्यक्तिगत हमले की साजिश रची
अदालत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं-जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा- के साथ अन्य ने उनके खिलाफ झूठे, तल्ख और आक्रामक व्यक्तिगत हमले करने की साजिश रची। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और उनकी बेटी का रेस्तरां ह्यसिली सोल्स कैफे ऐन्ड बारह्ण से संबंध है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ महिला एवं बाल विकास मंत्री इरानी की तरफ से दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में अपने समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर करते हुए की।

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