रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सोमवार को लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली सुखदेव भगत की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में उरांव के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनकी मांग मानते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
याचिका में सुखदेव भगत ने कहा कि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान रामेश्वर उरांव ने नामांकन पत्र में बताया था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, जबकि भगत का कहना है कि उरांव ने अपराधिक मामला की जानकारी छुपाई है। भगत ने बताया कि रामेश्वर उरांव ने विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में उनकी पुत्रवधू के केस का जिक्र नहीं किया है। उनकी पुत्रवधू ने उरांव और उनके परिवार के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज कराया है। याचिकाकर्ता भगत ने विधायक रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में रामेश्वर उरांव ने इस मामले में कोर्ट को बताया था कि इस केस में उनका समझौता हो चुका है। बताया गया है कि उनकी पुत्रवधू ने घरेलू हिंसा को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना की अदालत में केस दर्ज किया है, जिसकी जानकारी रामेश्वर उरांव ने नामांकन पत्र में नहीं दी है।