– सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था फर्जी पत्र, मप्र सरकार को बताया था 50 फीसदी कमीशन वाली सरकार

भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश में अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से 50 प्रतिशत कमीशन मांगने का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में ट्वीट किया था। इसके बाद भाजपा की शिकायत पर भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, अरुण यादव, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा और पत्र जारी करने वाले ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नाम लिखा गया एक पत्र वायरल हुआ था, जो कि लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के नाम से लिखा गया था। पत्र में फरियादी का नाम ज्ञानेंद्र अवस्थी दर्ज था। पत्र में ठेकेदारों को 50 प्रतिशत कमीशन देने पर ही भुगतान मिलने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने इस पत्र को ट्वीट किया था।

भाजपा नेताओं ने शनिवार दोपहर में प्रदेश के अधिकांश जिलों में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा ने कहा कि मप्र में चुनाव आते ही कांग्रेस रोज झूठ का सहारा ले रही है। भाजपा नेताओं ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि षड्यंत्रपूर्वक किसी ठेकेदार एसोसिएशन के नाम से फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर प्रचारित कर भाजपा की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। आवेदन में प्रियंका गांधी, कमलनाथ, जयराम रमेश, अरुण यादव समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

इंदौर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नेता निमेश पाठक ने शिकायत की थी। इसमें प्रियंका पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पत्र के जरिए भ्रामक ट्वीट करने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की छवि धूमिल करने का काम किया है। इसके बाद रात 9:30 बजे संयोगितागंज थाने में धारा 420, 469 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं, भोपाल में भी भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मौजूद रहे। शनिवार रात क्राइम ब्रांच ने धारा 469, 500, 501 के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया। डीसीपी क्राइम श्रुत्कीर्ति सोमवंशी ने इसकी पुष्टि की है।

इधर, ग्वालियर क्राइम ब्रांच में इस मामले में अज्ञात संस्था संचालक ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भाजपा नेता और वकील पंकज पालीवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहे लेटर में जिस ‘लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ’ पता- बसंत विहार, लश्कर ग्वालियर लिखा है। इस पते पर वे शनिवार को पुलिस के साथ गए थे। वहां ना तो इस नाम की कोई संस्था मिली और ना ही इस पते पर कोई मिला। इसके बाद पालीवाल ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की।

आईपीसी की धारा 420 के तहत अधिकतम सात साल की सजा के साथ अर्थ दंड का प्रावधान है, जबकि धारा 469 में तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 500 में दो साल की सजा अथवा जुर्माना या दोनों तथा धारा 501 में दो साल की सजा अथवा जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान है।

प्रियंका गांधी ने ट्वीट में ये लिखा था

प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में लिखा था, ”मध्यप्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50 फीसदी कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट भाजपा सरकार 40 फीसदी कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में भाजपा भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार को बाहर किया, अब मध्य प्रदेश की जनता 50 प्रतिशत कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी।”

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