-एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। साहिबगंज खनन मामले में शुक्रवार को हाइकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने विजय हांसदा के खिलाफ साहिबगंज में दर्ज एसटी/ एससी केस की जांच सीबीआइ को सौंप दी है। विजय हांसदा ने साहिबगंज में दर्ज एसटी/ एससी केस की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट में सीबीआइ को एक माह में प्रारंभिक जांच पूरा करने का निर्देश दिया है।
आरोपी और याचिका के आचरण की जांच होगी:
विजय हांसदा ने अपनी याचिका में बताया था कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, तो उन्हें पंकज मिश्रा की तरफ से धमकी दी गयी थी। अवैध खनन और धमकी दिये जाने के दोनों मामलों की जांच के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में बताया गया था कि साजिश के तहत उनके खिलाफ साहिबगंज के थाने में एसटी/एससी केस दर्ज कराया गया। कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए सीबीआइ से कहा है कि आप आरोपी और याचिकाकर्ता दोनों के आचरण की जांच करें। इस मामले में जांच के आदेश की प्रति प्राप्त होने के के एक महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट पेश करें।
अवैध खनन का आरोप लगाया था:
गुरुवार को कोर्ट ने प्रार्थी विजय हांसदा द्वारा सीबीआइ से जांच कराने की इस याचिका को वापस लेने के आग्रह को रद्द कर दिया था। विजय हांसदा ने हाइकोर्ट में दायर याचिका में कहा था पंकज मिश्रा और कई बड़े लोगों के द्वारा नींबू पहाड़ पर अवैध खनन पर जो शिकायत उन्होंने की थी, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध खनन में पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बजाय पुलिस ने उसके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर उसे ही जेल में बंद कर दिया। विजय हांसदा ने आरोप लगाया कि साहिबगंज में एससी /एसटी थाना में कांड संख्या 6 /2022 उसी पर दर्ज कर दी गयी। याचिका में इस मामले की ठीक से जांच कराने की अपील की थी।
विजय हांसदा की शिकायत ही बनी थी इडी का आधार:
ध्यान रहे कि विजय हांसदा द्वारा पुलिस में की गयी शिकायत के आधार पर अवैध खनन को लेकर पुलिस ने पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी आधार पर इडी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ एक नयी ईसीआइआर दर्ज की है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विजय हांसदा की ओर से अधिवक्ता सुधांशु शेखर ने कोर्ट के समक्ष बहस की। अब इस मामले की सीबीआइ जांच होगी।
मारपीट का आरोप भी लगाया:
विजय हांसदा ने अवैध खनन के मामले में इडी के गवाह पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। हांसदा ने थाने में दी गयी शिकायत में कहा है कि अशोक यादव और मुकेश यादव ने उससे हाइकोर्ट परिसर में मारपीट की। इसके अलावा साहिबगंज लौटते समय रास्ते में भी मारपीट की धमकी दी । बता दें कि इडी ने साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में अशोक यादव और मुकेश यादव को गवाह बनाया है।