नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस आदेश में दखल की ज़रूरत नहीं। नियुक्ति रद्द करनी होती तो संविधान बेंच भी आदेश दे सकती थी।
याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर की थी। उल्लेखनीय है कि दो मार्च को जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए कराने का आदेश दिया। संविधान बेंच ने नियुक्ति में सरकार की ओर से दिखाई गई तेजी पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि एक ही दिन में फाइल को क्लीयरेंस मिलने से लेकर नियुक्ति तक कैसे हो गई। पद तो 15 मई, 2022 से खाली था।