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    Home»देश»सीबीआई करेगी कोलकाता डॉक्टर रेप व हत्या केस की जांच, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
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    सीबीआई करेगी कोलकाता डॉक्टर रेप व हत्या केस की जांच, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

    shivam kumarBy shivam kumarAugust 13, 2024Updated:August 13, 2024No Comments3 Mins Read
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    लेडी डॉक्टर से रेप व हत्या मामले की जांच करेगी सीबीआई, तत्काल सौंपने होंगे सारे दस्तावेज, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

    कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के बलात्कार व हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच कराए जाने का आदेश दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने इससे जुड़े केस डायरी के निरीक्षण के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार को मामले से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। इसके अलावा, पुलिस की तरफ से जुटाए गए सभी सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई को सौंपे जाने चाहिए।

    उल्लेखनीय है कि पिछले शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की चौथी मंजिल पर एक महिला डॉक्टर का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला था। इस घटना ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया था। हत्या और बलात्कार का आरोप लगाते हुए आरजी कर के जूनियर डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और लगातार धरने पर बैठे हैं। बाद में, इस आंदोलन में अन्य डॉक्टर भी शामिल हुए। यह आंदोलन केवल आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भी फैला है। यहां तक कि देश के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

    आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की हत्या के मामले में अब तक कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। इन जानकारियों से यह स्पष्ट होता है कि महिला डॉक्टर के साथ अत्यधिक बर्बरता की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। शनिवार को आरोपित को शियालदह कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

    आरजी कर कांड को लेकर हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनकी सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से तीन मांगें की गई थीं। पहली मांग यह थी कि इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की अपील की, जिस पर राज्य का कोई प्रभाव न हो। दूसरी मांग यह थी कि इस घटना में शामिल लोगों की तत्काल पहचान कर उन्हें सजा दी जाए। तीसरी मांग यह थी कि सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि अस्पताल की हर मंजिल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी होना चाहिए।

    उल्लेखनीय है कि इस मामले में मृतक डॉक्टर के परिवार ने भी पुलिस पर अविश्वास जताया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही परिजनों से मुलाकात के बाद ऐलान किया था कि रविवार तक पुलिस अगर मामले में संतोषजनक जांच नहीं करती है तो राज्य सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंप देगा। उसके पहले हाई कोर्ट ने ही यह निर्देश दे दिया है।

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