रांची। कांके नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी को 27 अगस्त को तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि भवन निर्माण का डीपीआर तैयार करने में झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% खर्च आयेगा, यह राशि उसे उपलब्ध करायी जाये। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अतिरिक्त भवन सहित आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जो काफी कम हैं।
ऐसे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कांके के अतिरिक्त भवन को लेकर डीपीआर बनाने के लिए प्रोजेट की कुल लागत की 10% की राशि कहां से आयेगी। इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान सीसीएल, सेल आदि की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कांके के अतिरिक्त भवन सीएसआर फंड के तहत तैयार करा सकता है, लेकिन उसे भवन का डीपीआर बना कर दिया जाये। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की।
बता दें कि बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने का आग्रह किया गया है।