रांची। प्रदेश भाजपा की ओर से 23 अगस्त को रांची में आयोजित युवा जन आक्रोश रैली की खबर पर रांची जिला प्रशासन की नजर है। इस रैली के मद्देनजर रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोरहाबादी मैदान की 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोड कर) निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
यह निषेधाज्ञा 23 अगस्त के पूर्वाह्न 11.00 बजे से रात्रि11.00 बजे तक लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो पायेंगे। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना निषेध रहेगा। आम जन के लिए किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडांसा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं होगा। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित रहेगा। मुखौटा आदि पहन कर चेहरे को छिपाना वर्जित रहेगा।