रांची। दलबदल मामले में जयप्रकाश भाई पटेल की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है।
इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें बिना सुने हुए और बिना अवसर प्रदान किये हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष के पास अन्य सदस्यों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कई मामले अभी लंबित हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त निर्धारित की है। दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण ने जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ इस संबंध में दायर शिकायत पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने का फैसला सुनाया था, यह फैसला 26 जुलाई से प्रभावी माना जायेगा। मांडू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करनेवाले भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके टिकट पर हजारीबाग सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन चुनाव हार गये थे।
जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ भाजपा ने स्पीकर न्यायाधिकरण में दलबदल की शिकायत दर्ज करायी थी, जिस पर लगातार दो दिनों तक सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए उनकी सदस्यता रद्द की गयी थी।