रांची। झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मिली राहत फिलहाल बरकरार रहेगी।

गुरुवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। पिछले वर्ष भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा और आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाने में केस दर्ज किया गया है, जिसकी अपराध संख्या 107/2023 है।

आराेपिताें पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट में हुई। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की।

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