रांची। चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में में आरोपी टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू उर्फ दीपक कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भीखन गंझू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई  पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने पूर्व में भीखन गंझू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

एनआईए से जुड़े एक मामले में वह 25 मार्च 2022 से जेल में है। मामले में एनआईए की ओर से बताया गया कि प्रार्थी ने कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से धन इकट्ठा करने में सहायता करने के इरादे से सह-अभियुक्तों के साथ लेवी वसूली से उसका कोई नाता नहीं है। बता दें कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में डे-टू-डे चल रही है। एनआईए की ओर से करीब 114 गवाहों को प्रस्तुत किया जा गया है।

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