झारखंड के पूर्व सीएम और जय भारत समानता पार्टी के संस्थापक मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर चुनाव आयोग ने तीन साल की पाबंदी लगा दी है.

विधानसभा चुनावों के दौरान खर्च की गलत जानकारी देने के कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है. चुनाव आयोग ने 49 पन्नों के अपने फैसले में कोड़ा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है. इस फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ए के ज्योति और चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने साइन किया है. उन्होंने कहा है कि रीप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धार 10A के तहत कोड़ा को अयोग्य करार दिया गया है.

चुनाव आयोग द्वारा तीन साल तक चुनाव लडने के अयोग्य ठहराए जाने के बाद पूर्व सीएम मधू कोडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने एक तरफा फैसला दिया है, उनके पक्ष को नहीं सुना गया है. इसलिए वे चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

पूर्व सीएम ने कहा कि हालांकि अभी उनके पास कोई लिखित सूचना नहीं मिली है, उन्हें भी मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है. पूजा के बाद वे अपने वकील के कानूनी सलाह के बाद ही आगे का कोई फैसला लेंगे.

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