रांची। तमाड़ से पांच करोड़ रुपये कैश एवं एक किलो सोना लूट मामले में कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन के खिलाफ आरोप गठित किया गया। आरोप गठन को लेकर कुंदन पाहन को जेल से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। अपर न्यायायुक्त एसएन मिश्रा की कोर्ट ने कुंदन पाहन के खिलाफ लगे आरोप को पढ़ कर सुनाया, जिसका विरोध करते हुए कुंदन पाहन ने इस घटना में अपनी संलिप्तता से इंकार किया। साथ ही अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताया। मामले में एक अक्टूबर से गवाही शुरू होगी। आइसीआइसीआइ बैंक के पांच करोड़ रुपये एवं एक किलो तीस ग्राम सोना लूट के इस मामले में तमाड़ थाना में 21 मई 2008 को कांड संख्या 44/2008 दर्ज की गयी थी। कुंदन के खिलाफ यह आरोप गठन इस केस के पूरक रिकॉर्ड में दाखिल किया गया है। वर्ष 2017 में पुलिस ने कुंदन पाहन को फरार दिखाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था।

क्या है मामला : 21 मई 2008 को बैंककर्मी प्रवीण कुमार राय के नेतृत्व में जमशेदपुर के आइसीआइसीआइ बैंक से पांच करोड़ रुपये कैश और एक किलो सोना लेकर वैन रांची की ओर चली थी। इसे रांची लाकर डोरंडा में जमा कराया जाना था। रांची- टाटा एनएच मार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के मुरपु, सुप्रीया होटल के पास दोपहर साढ़े 12 बजे खाना खाने के लिए वैन को रोका गया था। इसके बाद वे लोग खाना खाने के लिए टिफिन खोले। इसी दौरान बैंककर्मी प्रवीण कुमार लघुशंका करने गये। जब वे लौट कर आये, तो देखा कि दो उग्रवादी आगे और पीछे से वैन पर गोली बरसा रहे हैं। इसके बाद ड्राइवर समेत वैन, पांच करोड़ कैश और सोना लेकर उग्रवादी भागने में सफल रहे थे।

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