हजारीबाग। चिरूडीह गोलीकांड मामले में हजारीबाग के डीसी रविशंकर शुक्ला, एनटीपीसी के तत्कालीन जीएम समेत 24 लोगों पर हत्या, अपहरण एवं आॅर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। विदित हो कि हाइकोर्ट में विधायक निर्मला देवी द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिक डब्लूपी (सीआर) 145/18 पर पांच सितंबर को हुई थी। सुनवाई के बाद हाइकोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। इसके बाद बड़कागांव थाना में यह मामला दर्ज किया गया।

ढेड़ साल पहले की है घटना : बड़कागांव विधायक निर्मला देवी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हजारीबाग की तत्कालीन एसडीजीएम रिचा श्रीवास्तव ने 22 मार्च 2017 को बड़कागांव थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान करने का निर्देश दिया था। लेकिन मामला दर्ज नहीं हो पाया था। बाद में निर्मला देवी ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की। डेढ़ साल पहले चिरूडीह में कफन सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान एक अक्टूबर 2016 को बवाल हुआ। हंगामे के दौरान पुलिस फायरिंग में 4 युवकों की मौत हो गयी थी और 8 लोग घायल हो गये थे।

इनपर हुआ मुकदमा दर्ज
हाइकोर्ट के निर्देश के बाद बड़कागांव थाने में डीसी रविशंकर शुक्ला, एनटीपीसी के जीएम टी गोपाल कृष्णा, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कंपनी के सुब्रमण्यम, एसपी कुलदीप कुमार, नारायण विज्ञान प्रभाकर, सीओ साइलेस कुमार, एसडीपीओ प्रदीप पाल कश्यप, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अकील अहमद, सुदामा दास, परमानंद मेहरा सहित 24 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

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