रामगढ़। नाबालिग के साथ रेप के मामले में बुधवार को आरोपी मनीरुल अंसारी को 20 साल की सजा सुनायी गयी है। वहीं उस पर 3000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त मनीरुल अंसारी को एक महीने की और सजा काटनी होगी। एडीजे टू बबीता प्रसाद की कोर्ट ने पहले ही मनीरुल अंसारी को 376 ए,बी और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा सुनायी गयी।
बताते चलें कि कुजू ओपी क्षेत्र में 23 अप्रैल को एक नाबालिग (12 वर्ष से कम उम्र) के साथ रेप किया गया था। इसमें मनीरुल अंसारी का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच और नौ लोगों की गवाही के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में भी रहा था।
लोक अभियोजक ने आरोपी मनीरुल अंसारी को रेप मामले में मृत्युदंड की मांग की, लेकिन न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी, जो अपने आपमें ऐतिहासिक है।