नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को 6 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। पिछले 3 सितंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
3 सितंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी को एक दूसरे मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। रातुल पुरी ने इस मामले में सरेंडर करने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। तब कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
पिछली 29 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि रातुल पुरी एक दूसरे मामले में हिरासत में है, इसलिए उसे सरेंडर करने का आदेश देने से दूसरे मामले की जांच में असर पड़ सकता है।
रातुल पुरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद किए जाने की मांग की थी। पिछली 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने कहा था कि उसने पिछली 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। पिछली 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पिछली 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, लेकिन वह बहाना बनाकर वहां से भाग निकले। इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?