आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। रघुवर सरकार ने राज्यहित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र के नये ट्रैफिक नियमों में काफी छूट दी है। ऐसे कई नियमों में सरकार ने संशोधन किया है, जिसे राज्य सरकार कर सकती थी। नये ट्रैफिक नियमों को लेकर जनता के बीच काफी गुस्सा था। कैबिनेट की बैठक में ट्रैफिक रूल में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा। भारी जुर्माना को लेकर आम जनता में नाराजगी को देखते हुए सीएम रघुवर दास ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पब्लिक को गाड़ियों के कागज बनाने के लिए थोड़ा समय दिया जाये, जिसके बाद सरकार ने तीन महीने की राहत कागजात बनाने के लिए दी। अब सरकार ने इस नये मोटर अधिनियम में भारी छूट दी है। यह राहत बुधवार को रघुवर कैबिनेट ने दी है। रघुवर सरकार ने केंद्र द्वारा बढ़ाये गये जुर्माने के कई प्रावधानों में बड़ी राहत दी है। कई में जुर्माना की राशि घटा दी है, तो कई में सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
नये मोटर वाहन कानून के उल्लंघन पर नया प्रावधान
अपराध पहले जुर्माना अब जुर्माना
पुलिस अधिकारी से बदतमीजी 2000 रुपये 500 रुपये
वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात 5000 रुपये 1000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग 5000 रुपये और छह महीने कैद एक हजार
रजिस्ट्रेशन नहीं रहने पर 5000 रुपये 2000 रुपये
प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर 10 हजार रुपये 1000 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर 5000 रुपये 5000 रुपये
इंश्योरेंस नहीं रहने पर 4000 रुपये और तीन महीने कैद 4000 रुपये
हेलमेट नहीं रहने पर 1000 रुपये और लाइसेंस निलंबित 1000 रुपये
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये और लाइसेंस निलंबित 1000 रुपये
दोपहिया पर तीन लोगों की सवारी 1000 रुपये और लाइसेंस रद्द 1000 रुपये
स्पीडिंग और रेसिंग 5000 रुपये या तीन माह की कैद 5000 रुपये