आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। 10 जून को रांची में हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने को लेकर दाखिल रिट याचिका की सुनवाई गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। हिंसा मामले में घटना में मारे गए युवक के पिता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस घटना में पुलिस की संलिप्तता है, इसलिए इस मामले में झारखंड पुलिस की ओर से एसआईटी गठित कर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान ने पैरवी की। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई। बता दें कि 10 जून को बीजेपी ने निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर एक विरोध मार्च निकाला गया था। उस दौरान मेन रोड स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस की ओर से कई राउंड गोली चलाई गयी थी। इस घटना में 2 युवकों की मौत हुई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। मामले को लेकर डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version