रांची। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को हाइकोर्ट में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और निर्मला देवी को जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत दे दी है। प्रार्थियों के अधिवक्ता मनीष कुमार ने जानकारी दी कि चिरुडीह गोलीकांड में योगेंद्र साव को जमानत मिलने के बाद चिरुडीह से ही जुड़े एक अन्य मामले में उनकी जमानत नहीं हुई थी, जिसके कारण योगेंद्र साव जेल से नहीं निकल सके थे।
निर्मला देवी को नहीं मिली राहत
उस मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत की लंबी अवधि को देखते हुए योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है, जिसके बाद उनके जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि निर्मला देवी को अ•ाी जेल में ही रहना होगा। क्योंकि चिरुडीह कांड में उन्हें न्यायालय में दस साल की सजा सुनायी है।
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, अंतिम मामले में हाइकोर्ट ने दी जमानत
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