रांची। कोलकाता में नकदी के साथ पकड़े गये कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की विधायकी खत्म करने के लिए दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान तीनों विधायक उपस्थित नहीं हुए।

तीनों विधायकों ने स्पीकर को ई-मेल भेजकर सूचना दी कि कोलकाता में उनके पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं है। इस कारण वे हियरिंग में अपीयर नहीं हो पाएंगे। उन लोगों ने मार्केट से ई-मेल के जरिये यह सूचना भेजी है। इसलिए न्यायाधिकरण उन्हें बेल कंडीशन ग्रांट होने तक अपीयरिंग से छूट दे।

सुनवाई के दौरान वादी आलमगीर आलम के वकील ने कहा कि तीनों विधायक सुनवाई टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा की ओर से तीनों विधायकों को सुनवाई के लिए लैपटॉप उपलब्ध कराया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को दोपहर 1:15 बजे होगी।

उल्लेखनीय है कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में 49 लाख नकदी के साथ पकड़े गये थे। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तीनों विधायकों पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगा। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने स्पीकर के कोर्ट में तीनों विधायकों की विधायकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की। मामले को लेकर तीनों विधायकों को स्पीकर की ओर से नोटिस भेज कर एक सितंबर तक जवाब देने को कहा गया था। गिरफ्तारी के 20 दिन बाद तीनों विधायकों को कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। उन्हें तीन महीने कोलकाता में ही रहना होगा।

प्रदीप यादव, बंधु तिर्की के दलबदल मामले में भी सुनवाई

कांग्रेस के तीनों विधायकों के मामले की सुनवाई के बाद दोपहर दो बजे से स्पीकर के कोर्ट में विधायक प्रदीप यादव और पूर्व विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ दायर दलबदल मामले को लेकर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में इश्यू फ्रेम किया गया था, उस पर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को हुई सुनवाई में वादी पक्ष के वकील ने कुछ और इश्यू जोड़ने की अपील की। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष से समरी लाल की तरफ से जितेंद्र वर्मा, विनोद शर्मा की तरफ से विनोद साहू और सरोज सिंह की तरफ से आरएन सहाय ने पक्ष रखा। प्रतिवादी पक्ष से एसबी गड़ोदिया बहस कर रहे थे। दोनों पक्ष को सुनने के बाद स्पीकर ने सुनवाई स्थगित कर दी। अगली सुनवाई की डेट अभी नहीं दी गई है।

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