रांची। दिल्ली हाइकोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सुनवाई पूरी हो गयी है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व की सुनवाई में अदालत ने डीए (आय से अधिक संपति) मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसे फैसला आने तक बरकरार रखा गया है।
दरअसल, शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआइ को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। वहीं लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जेनरल आॅफ इंडिया तुषार मेहता पक्ष रखा है।