रांची। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की। वहीं इडी की ओर से एएसजी (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने पक्ष रखा। पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया, जिसका इडी के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी।

पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को कोर्ट में किया था सरेंडर
गौरतलब है कि इसी वर्ष 12 अप्रैल को पूजा सिंघल ने रांची इडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं 11 मई को झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में इडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम बेल दी थी।

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