मुख्यमंत्री की घोषणा पर कैबिनेट की लगी मुहर
-मंईयां योजना का लाभ 18 वर्ष की लड़कियों को भी मिलेगा
-मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना को मंजूरी
-रांची में एससी-एसटी के लिए छात्रावास का होगा निर्माण
-विधानसभा सदस्यों के वेतन-भत्ता मे संशोधन की स्वीकृति
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनहित के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ 18 वर्ष की लड़कियों को देने की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में श्ुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। अब तक यह लाभ 21 से 50 साल से अधिक की महिलाओं को मिल रहा था। अभी 48 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था। अब संशोधन के बाद 8 लाख अतिरिक्त लड़कियों को लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट ने रांची में एससी-एसटी के लिए छात्रावास निर्माण, सरकारी स्कूली छात्रों को पोशाक के लिए राशि बढ़ाने, मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना को मंजूरी, विधानसभा सदस्यों के वेतन-भत्ता मे संशोधन की स्वीकृति समेत 63 प्रस्तावों की मंजूरी दी।

करम टोली और वीमेंस कॉलेज में बनेगा छात्रावास:
रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 520 बेड के छात्रावास और एससी के लिए 528 बेड के छात्रावास निर्माण की मंजूरी दी गयी। लड़कों के लिए यह छात्रावास करम टोली में जी-6 बनेगा और लड़कियों के जी-7 फ्लोर का वीमेंस कॉलेज में बनेगा। वहीं, सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना से अब निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर नामांकित वर्ग 8 की बालिकाओं को भी लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

पोशाक के लिए अब 1200 रुपये मिलेंगे:
कैबिनेट ने सरकारी स्कूल के 9 से 12 वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पोशाक के लिए राशि 600 से बढ़ा कर 1200 रुपये करने की मंजूरी दी। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए निर्गत किये जाने वाले आय और परिसंपत्ति की वैधता एक वर्ष तक करने की स्वीकृति दी गयी है। राज्य सजा पुनरीक्षण के द्वारा किसी बंदी की सजा को नामंजूर कर देने के बाद फिर से 1 वर्ष के बाद ही उपस्थित करने का प्रावधान था। उसमें अब संशोधित किया गया। अब अगर किसी बंदी की रिहाई के लिए एक या एक से अधिक बार आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, तो उस पर विचार फिर से किया जा सके।

पुलिसकर्मियों का दुर्घटना बीमा होगा:
कैबिनेट ने सहायक पुलिस कर्मियों का दुर्घटना जीवन बीमा कराने की मंजूरी दी। वहीं, सहायक पुलिस कर्मियों को मानदेय बढ़ा कर 10000 से 13000 रुपये और वर्दी भत्ता के रूप में 4000 रुपया सालाना मिलेगा। बड़कागांव क्षेत्र में 98.05 एकड़ जमीन कोयला निकासी के लिए एनटीपीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी गयी।
जल सहिया को दो हजार रुपये मिलेगा मानदेय:
कैबिनेट ने जल सहिया का मानदेय दो हजार रुपये प्रति माह करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं सहिया की प्रोत्साहन राशि भी दो हजार रुपये और सहिया साथी को 50 रुपये प्रतिदिन करने की मंजूरी दी गयी। उधर, 180 मदरसों 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षको और कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

कैबिनेट के अन्य फैसले:
-जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के व्यय सहित अन्य कार्य के लिए 29 करोड़ की मंजूरी।
-आय प्रमाण पत्र अब वित्तीय वर्ष के लिए होगा जारी।
-बोकारो के भंडारी डीह गोमो स्टेशन पथ के लिए 71 करोड़ की मंजूरी।
-गढ़वा के रंका से रमकंडा मोड़ के लिए भी राशि की मंजूरी।
-पालना योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी।
-झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित किया जायेगा।
-छात्रावासों के पोषण योजना 2024 में आंशिक संशोधन, जिसमें गैर सरकारी संस्थान सहित विभिन्न एजेंसी या कंपनी भी शामिल हो सकती हैं।
-राजकीय आंगनबाड़ी में दो शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होगी।
-पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री सहायकों का वेतन 43412 रुपये से बढ़ कर 44900 कर दिया गया।
-नर्सिंग निदेशालय गठित करने की स्वीकृति।
-जेटेट परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति, अब ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित हो सकेंगी।
-बंशीधर शहरी जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति।
-दुमका के निश्चितपुर पथ के लिए 32 करोड़ की मंजूरी।
-विश्रामपुर इटको मोड़ पथ के लिए 97 करोड़ की मंजूरी।
-साधन सेवी कर्मी के मानदेय में वृद्धि।
-ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को राज्य सरकार अब 5 रुपये प्रति लीटर देगी प्रोत्साहन राशि।
-पीएम फसल सुरक्षा योजना की अंतिम तिथि के विस्तार की मंजूरी।
-गढ़वा शाहपुर पथ के लिए 77 करोड़ की मंजूरी।
-रिम्स में एमआरआइ मशीन के क्रय के लिए प्रस्ताव को मंजूरी

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