रांची। संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी। राज्य सरकार की ओर से अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल कर हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त किये जाने की मांग की जायेगी। एसएलपी दायर करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। राज्य सरकार हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठित करने और इसके लिए दो अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था।
दानियल दानिश की याचिका पर हाइकोर्ट में 1 अक्टूबर को होगी सुनवाई
बता दें कि जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा संथाल इलाके में घुसपैठ का मामला उठाते हुए हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब तक की हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है और वहां की जमीन मुस्लिम धर्म के लोगों को गिफ्ट डीड के जरिये दी जा रही है। वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुणा इजाफा हुआ है और आदिवासियों की आबादी 44 फीसदी से मात्र 28 फीसदी रह गयी है। हालांकि बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा घुसपैठ किये जाने को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गयी है। दानियाल दानिश की जनहित याचिका 1 अक्टूबर को सुनवाई के लिए हाइकोर्ट के सूचीबद्ध है।