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    Home»Jharkhand Top News»हाइकोर्ट ने निकाय चुनाव मामले में राज्य सरकार की अपील को किया खारिज
    Jharkhand Top News

    हाइकोर्ट ने निकाय चुनाव मामले में राज्य सरकार की अपील को किया खारिज

    SUNIL SINGHBy SUNIL SINGHSeptember 12, 2024Updated:September 12, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा है, पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाइकोर्ट की एकल पीठ ने तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने हाइकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी।

    पूर्व में हाइकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही राज्य में निकायों का चुनाव करना है। राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन की प्रक्रिया जारी है। पिछड़ा आयोग द्वारा ओबीसी की आबादी का आकलन किया जा रहा है। वहीं प्रतिवादी पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से बताया गया कि सरकार राज्य के निकाय चुनाव को टाल रही है। सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है, एकल पीठ ने भी चुनाव के संबंध में उनके पक्ष में फैसला दिया है।

    तीन सप्ताह में राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के 4 जनवरी 2024 के हाइकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को रद्द करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से अपील (एलपीए) दायर की गई थी।

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