रांची। निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची प्रीवेन्शन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान इडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस हुई। इसके बाद इडी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने बहस की। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और अधिवक्ता स्नेह सिंह ने बहस की।

बता दें कि इडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद इडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से हुई पूछताछ में इडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। इडी की छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version