कोर्ट ने आपत्तियों पर जवाब के लिए प्रार्थियों को दिया समय, अगली सुनवाई 26 सितंबर को
रांची। हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में शुक्रवार को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) के अध्यक्ष प्रशांत कुमार हाइकोर्ट की एकल पीठ में शुक्रवार को सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से हाइकोर्ट की एकल पीठ को बताया गया कि जेएसएससी ने हाइकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया है। जेएसएससी ने गुरुवार की शाम ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट से कहा गया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, जिस पर कोर्ट ने प्रार्थियों को अपनी आपत्ति पर संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया। वहीं जेएसएससी को कोर्ट ने छूट दी है कि वह अपना प्रति उत्तर 24 सितंबर तक दाखिल कर सकता है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई में 26 सितंबर में जेएसएससी अध्यक्ष की उपस्थिति को खत्म कर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की। दरअसल, बीते गुरुवार को मीना कुमारी एवं अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेएसएससी ने हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट की बजाय अभ्यर्थियों का अलग-अलग स्कोर कार्ड जारी किया है, जबकि पिछली सुनवाई में जेएसएससी ने वर्ष 2016 के हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने पर सहमति जताते हुए इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही थी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जेएसएससी अध्यक्ष को शुक्रवार को तलब किया गया था।