काठमांडू। अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पांच लोगों को बिना अनुमति काठमांडू न छोड़ने का निर्देश दिया गया है।यह निर्देश नेपाल में आंदोलन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की जांच को लेकर गठित न्यायिक आयोग ने दिया है। साथ ही इनकी गतिविधि के बारे में आयोग में दैनिक रिपोर्टिंग करने को भी कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में गठित इस न्यायिक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली सहित पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख हुत राज थापा तथा काठमांडू के तत्कालीन जिलाधिकारी छवि रिजाल को काठमांडू छोड़ कर बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है।
न्यायिक आयोग ने नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को इन पांचों पर निगरानी रखने और आयोग की अनुमति के बिना काठमांडू से बाहर नहीं जाने देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा इस आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक सहित पांच लोगों का पासपोर्ट निलंबित करने का भी निर्देश दिया है।
आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और पूर्व विदेश मंत्री डॉ. आरजू देउवा का भी पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया है। बीते 19 सितंबर को राष्ट्रीय अवकाश के दिन देउवा दंपति को नए पासपोर्ट जारी किये गए थे।