रांची। जेल में बंद निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उन्हें एजेंसी से इस मामले में कुछ निर्देश लेने हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा कि इडी को केस की जांच में और कितना समय लगेगा। कोर्ट ने संभावित समय की जानकारी मांगी। इसके साथ ही अदालत ने इडी के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। पिछले चार महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद आइएएस पूजा सिंघल ने झारखंड उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले रांची इडी की विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त को पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
5 मई को इडी ने की छापेमारी
बता दें कि इडी ने 5 मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके बाद इडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गयी, जिससे इडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है। इडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी।