आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। दूरदर्शन रांची सर्किल के रिश्वत मामले में सजायाफ्ता लखनऊ निवासी पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित के सीबीआइ द्वारा जब्त किये गये सामान को रिलीज करने का आदेश सीबीआइ कोर्ट ने दिया है। इसे लेकर उनकी ओर से बीते दिनों सीबीआइ कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया। सीबीआइ ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के दौरान उनके रातू रोड स्थित दूरदर्शन कॉलोनी और नयी दिल्ली स्थित हुडको प्लेस के आवास में 24 जून को छापेमारी के दौरान एफडी, एनएससी, केवीपी, बैंक लॉकर की चाभी, एलआइसी के कागजात, संपत्ति के कागजात के साथ-साथ नकदी को जब्त किया था। अदालत ने सामान को रिलीज करने की शर्त भी लगायी है, जिसमें वह सीबीआइ के संबंधित अधिकारी के समक्ष एक अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि उसके पक्ष में जारी किये गये किसी भी दस्तावेज या वस्तु को भविष्य में जब भी न्यायालय या सीबीआइ को आवश्यक हो, तो उसे प्रस्तुत किया जायेगा। रांची सीबीआइ की विशेष अदालत ने पांच हजार रिश्वत मामले में शैलेश पंडित को मार्च 2020 में चार साल की सजा सुनायी थी। इसके अलावा उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि उन्होंने कोर्ट में जमा कर दी है। इस दौरान सीबीआइ ने कई दस्तावेज जब्त किये थे, इसे रिलीज करने के लिए सीबीआइ कोर्ट में आवेदन दिया गया था।
दूरदर्शन रांची के तत्कालीन उप निदेशक शैलेश पंडित के जब्त सामान को रिलीज करने का आदेश
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