रांची। पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत पैसे लेकर घर नहीं बनानेवाले लोगों से योजना की राशि वसूली जायेगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। कहा है कि राशि लेने के बावजूद घर नहीं बनानेवाले लाभुकों को चिह्नित कर उनसे रुपये की वसूली सुनिश्चित करें। विभाग ने निकायों से योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही वसूली गयी राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
राज्य में अब तक 93 हजार आवास बने
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 93 हजार आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लगभग 85 हजार आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के एएचपी घटक-3 के तहत कुल 13,702 आवासों का निर्माण होना है। घटक-3 में अब तक 1,639 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 12,063 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लगभग सभी निकायों में ऐसे लाभुक भी हैं, जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद घरों का निर्माण नहीं किया है। कई मामलों में जमीन विवाद की वजह से भी निर्माण नहीं शुरू किया जा सका है। ऐसे लाभुकों को चिह्नित कर नगर निकाय उनसे वसूली कर राज्य सरकार को राशि लौटायेगा।
इधर भारत सरकार ने पीएम आवास योजना की कार्यान्वयन अवधि बढ़ा कर 31 दिसंबर 2024 कर दी है। साथ ही 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किये गये आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी जारी करने की सहमति दी गयी है। इससे झारखंड में करीब 1.5 लाख गरीबों के घर अगले दो वर्षों में बन कर तैयार हो जायेंगे।