Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Saturday, June 21
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Jharkhand Top News»ईडी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री की रिट याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई
    Jharkhand Top News

    ईडी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री की रिट याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

    sunil kumar prajapatiBy sunil kumar prajapatiOctober 11, 2023No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन देने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के सामने मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा।

    बहस के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। न ही ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी मुख्यमंत्री को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपित के रूप में, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए ईडी का समन सही नहीं है। ईडी की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रिडिकेट ऑफेंस का मामला है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

    ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजी) एसवी राजू 13 अक्टूबर को अपना पक्ष रखेंगे। ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को हाई कोर्ट की शरण ली थी। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसके साथ ही याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी।

    इससे पहले छह अक्टूबर को मामले में आंशिक रूप से सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता का आग्रह स्वीकार करते हुए याचिका की त्रुटि दूर करने के लिए समय दिया था।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleएशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर रांची लौटीं तीन महिला खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत
    Next Article रांची में दुर्गा पूजा पंडालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जोर-शोर से लगा विद्युत विभाग
    sunil kumar prajapati

      Related Posts

      रांची नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त सुशांत ने संभाला पदभार

      June 20, 2025

      पूर्व सांसद ने की मंत्री को पुस्तक भेंट

      June 20, 2025

      किसान को ठगने वाले दो साइबर अपराधी गिरफ्तार

      June 20, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • सीवान में प्रधानमंत्री मोदी बोले– बिहार की प्रगति में ब्रेक लगाने वालों से सतर्क रहें
      • ईरान में फंसे बंगाल के तीर्थयात्री और छात्र, परिजनों ने लगाई सरकार से लगाई गुहार
      • रांची नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त सुशांत ने संभाला पदभार
      • पूर्व सांसद ने की मंत्री को पुस्तक भेंट
      • आरएसएस ने हमेशा समावेशिता को अपनाया : राज्यपाल
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version