रांची। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को इडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान इडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने इडी को अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पंकज मिश्रा की जमानत याचिका कोर्ट ने की थी खारिज
बता दें कि इससे पहले भी इसी केस में रांची इडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। उन पर टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज में अवैध खनन के जरिये अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

पिछले साल जुलाई में ईडी ने पंकज मिश्रा को किया था गिरफ्तार
बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले साल जुलाई माह में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ भी जब्त की थी. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान 5.34 करोड़ नकद सहित कई दस्तावेज जब्त की गयी थी. इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त कर लिये थे.

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version