रांची। झारखंड हाई कोर्ट में पुलिस एक्ट में सुधार को लेकर दाखिल जियाउल हक की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी।
मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017 बनाई गई है, जिसके तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकार ने राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकार एवं जिलों में पुलिस शिकायत प्राधिकार बनाया है। इस प्राधिकार में लोग अपनी शिकायत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कर सकते हैं। प्राधिकार में एक अध्यक्ष, तीन अन्य सदस्य एवं एक सदस्य सचिव रखे गए हैं, जो लोगों की शिकायत को देखेंगे। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जीतेश कुमार ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन झारखंड में सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह ने देश के सभी राज्यों में पुलिस एक्ट में सुधार करने एवं राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार एवं जिला आधार पर भी पुलिस शिकायत प्राधिकार गठित करने का आग्रह किया था।