रांची, । फेसबुक अकाउंट पर ट्रांसफर संबंधी सरकार के निर्णय के खिलाफ अवांछनीय टिप्पणी करना राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी व तत्कालीन डीएसपी एसआईआरबी-02 खूंटी किशोर कुमार रजक पर लगे आरोपों को प्रमाणित मानते हुए राज्य सरकार ने उनकी दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। साथ ही 27 सितंबर, 2019 को शुरू किए गये विभागीय कार्रवाई का निस्तारण भी कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

वर्ष 2019 में गृह विभाग के द्वारा उनका तबादला किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ टिप्पणी की। पूरे मामले पर विभागीय कार्रवाई भी हुई। उनसे स्पष्टीकरण लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह खाता किसी दूसरे लोगों द्वारा संचालित हो रहा है। सरकार ने इसकी समीक्षा में यह भी पाया कि इतने गंभीर मामले पर पुलिस मुख्यालय की ओर से भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच में विभागीय जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिसके बाद उनकी वेतन वृद्धि रोकने संबंधी दंड उन्हें दिया गया है।

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