मुंबई। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने पर स्वामी नरसिंहानंद के विरुद्ध ठाणे जिले के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गहन छानबीन जारी है, इसलिए अभी तक स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पुलिस के अनुसार स्वामी ने 29 सितंबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के अध्यक्ष की ओर से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी गई थी। इसी आधार पर मुंब्रा पुलिस ने स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नरसिंहानंद के खिलाफ कई राज्यों में भी शिकायतें दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है।

मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना), 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और दावे), 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और 302 (जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शब्दों का उच्चारण करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

स्वामी नरसिंहानंद की टिप्पणी के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शुक्रवार रात हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पथराव के दौरान 10 पुलिस वैन क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों के अनुसार इस मामले में अमरावती शहर के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में पुजारी के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version