रांची। धनबाद जिला में पदस्थापित शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति नहीं दिये जाने को लेकर दाखिल नंदकिशोर सिंह एवं अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में हाइकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। कहा कि अगर प्रार्थियों को प्रमोशन देने के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अगली सुनवाई 22 नवंबर को सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहेंगे।

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के एक मामले में रांची और लोहरदगा जिला के शिक्षकों को भूतक्षीय प्रभाव से ग्रेड 7 में प्रमोशन दे दिया गया है लेकिन धनबाद जिला में शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रमोशन नहीं दिया गया। बता दें प्रार्थी मध्य विद्यालय दुर्गा मंदिर नगरपालिका, धनबाद में शिक्षक के पद पर कार्य हैं। पूर्व में कोर्ट ने प्रार्थियों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके प्रमोशन मामले को कंसीडर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। इसके बाद प्रार्थियों को केवल ग्रेड 4 में प्रमोशन दिया गया। उन्हें ग्रेड 7 का प्रमोशन नहीं दिया गया। जिसे लेकर प्रार्थियों ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।

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