रांची। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व विधायक को बेले देने से इनकार करते हुए धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर रहे नीरज सिंह समेत चार लोगों के हत्यारोपी संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संजीव सिंह ने पिछले सात साल छह माह में छठवीं बार जमानत मांगी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अदालत ने उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी।

21 मार्च 2017 को हुई थी धनबाद के पूर्व मेयर की हत्या
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में अन्य आरोपी जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था। जबकि इस मामले में मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह भी बेल पर हैं। हालांकि रिंकू का बेल बॉन्ड न्यायालय ने खारिज कर उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को हुई थी।

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