रांची। झारखंड हाइकोर्ट से टेंडर मैनेज करने और साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को साेमवार काे जमानत मिल गई है।

हाइकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, रोहित रंजन सिन्हा, अभिषेक अग्रवाल ने पैरवी की। इसके पूर्व पीएमएलए कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाइ कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।

उल्लेखनीय है कि पंकज मिश्रा को इडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान इडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। इडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी।

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