रांची। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने करीब तीन माह जेल में रहने के बाद खुली हवा में बुधवार को सांस ली। हाइकोर्ट से बंधु तिर्की को 25 नवंबर को दो मामलों 34वें राष्टÑीय खेल घोटाला तथा पत्थलगढ़ी के समर्थन में बयानबाजी मामले में जमानत मिली थी। बंधु तिर्की को 34वें राष्टÑीय खेल घोटाला मामले में चार सितंबर को एसीबी ने कोर्ट परिसर के बाहर गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को बंधु तिर्की की ओर से एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत तथा न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में 10-10 हजार रुपये का दो बंद पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद अदालत से उनका रिलिज आर्डर जारी हुआ। इसके बाद शाम में बंधु तिर्की को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। बता दें कि राष्टÑीय खेल के दौरान बंधु ने हाइ मास्ट लाइट लगाने में सरकारी प्रक्रिया नियम को दरकिनार करते हुए आनन- फानन में लाइटनिंग के आदेश के कार्य को निर्गत किया था। इसके अलावा बंधु पर राष्टÑीय खेल में सरकार को 50 लाख रुपये की हानि पहुंचाने सहित कई अन्य आरोप है।
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